गोंदिया: कामठा जिप से जनता की पार्टी के उम्मीदवार चन्द्रशेखर सहारे को कोर्ट से राहत, खारिज नामांकन हुआ पुनर्बहाल

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प्रतिनिधि। 10 दिसम्बर
गोंदिया। जिले के गोंदिया तहसील अंतर्गत कामठा जिला परिषद क्षेत्र ( एसटी रिजर्वेशन ) से अपना जिला परिषद चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने वाले चन्द्रशेखर सहारे का उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा आक्षेप लेने के कारण उपविभागीय अधिकारी द्वारा नियमबाह्य तरीके से नामांकन फार्म खारिज कर दिया गया था। चन्द्रशेखर सहारे ने उपविभागीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध में एसटी रिजर्वेशन के सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये थे और एसडीओ के निर्णय के विरुद्ध नामांकन खारिज होने पर उन्होंने मा. गोंदिया न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर, उपविभागीय अधिकारी के फैसले को चुनौती दी थीं।

इस नामांकन खारिज होने के मामले पर चन्द्रशेखर सहारे की ओर से जिला सत्र न्यायालय गोंदिया में एडवोकेट पी.टी. तोलानी, एडवोकेट विश्वनाथ रहांगडाले, एडवोकेट सौरभ विश्वास की पैरवी पर सुनवाई करते हुए मा. कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के 2020 में दिए हुए आदेश का अनुपालन करते हुए यह पाया कि चन्द्रशेखर सहारे ने जो अनुसूचित जमाती का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है यह
अनुसूचित जमाती (एसटी) रिजर्वेशन के उम्मीदवार के लिए उपयुक्त है। जिला सत्र न्यायालय गोंदिया कोर्ट ने आदेश किया की पीड़ित व्यक्ति चन्द्रशेखर शहारे का फॉर्म फिर से दाखल किया जाए।

कोर्ट के आदेश के बाद आज जनता की पार्टी के चाबी संगठन उम्मीदवार चन्द्रशेखर सहारे का नामांकन पुनर्बहाल होने पर खुशी जाहिर की गई।

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